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आजमगढ़: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा
Politics 07 Mar 2026, 16:10 👁️ 1 व्यूज

आजमगढ़: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा

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Admin

रिपोर्टर, द पब्लिक एक्सप्रेस

आजमगढ़ की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी संतोष सोनकर उर्फ गोरख सोनकर को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा
आजमगढ़ की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2015 का है मामला यह मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है और घटना वर्ष 2015 की है। पीड़िता के पिता ने उस समय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को संतोष सोनकर उर्फ गोरख सोनकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत का अंतिम फैसला शनिवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट, आजमगढ़ ने आरोपी संतोष सोनकर उर्फ गोरख सोनकर को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्त सजा से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ा संदेश जाता है।

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